PM की डिग्री’ पर नई मोड़: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अब सार्वजनिक नहीं हो सकेगी जानकारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को PM नरेंद्र मोदी की डिग्री के आंकड़े और मार्कशीट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक रिकॉर्ड निजी जानकारी (personal information) माने जाते हैं और RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत रक्षा प्राप्त करते हैं।
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